हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर छूट दी गई है। प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में छूट, 31 मार्च तक एकमुश्त जमा करने पर 40 प्रतिशत ब्याज माफ किया है।

शहरी निकाय विभाग द्वारा संपत्ति कर धारकों के लिए ब्याज माफी योजना शुरू की हुई है। इसका लाभ उठाने के लिए अपना बकाया संपत्ति कर का भुगतान जमा करें और छूट का लाभ उठा सकतें है। इसके लिए पहले 31 दिसंबर तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त जमा करने पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई थी। इसके लिए सरकार की ओर से सभी नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद को पत्र लिखकर छूट देने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज व एरियर आदि पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से छूट दी गई है। इस छूट का लाभ उठाने के लिये महज 19 दिनों का वक्त शेष बचा है। क्योंकि सरकार की ओर से 31 मार्च 2023 तक छूट का लाभ दिया गया है। शहरवासी तय समय तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं और छूट का लाभ उठाये। इतना ही नहीं, जिन बड़े बकायदारों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है उन्हे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने से भरपूर फायदा होगा।