एडीजीपी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का दिखा असर ।
हरियाणा के हिसार में श्रीकांत जाधव भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हिसार मंडल ने हिसार मंडल का चार्ज संभालते ही मंडल पुलिस व मंडल के असामाजिक तत्वों को स्पष्ट संदेश दिया था कि थानो मे भ्रष्टाचार, गाड़ियों में व खुले मे बार, अनैतिक व गैर कानूनी कार्य करने वालों सुधरो नहीं होगा प्रभावी वार । हिसार मंडल को अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त व भय मुक्त बनाने के लिये हिसार मंडल के पांचो जिलों में असामाजिक तत्वों पर पुलिस की लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी है । सूचना मिलते ही उसी रात गैर कानूनी कार्य करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई लगातार की जा रही है ।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने आज पुलिस अधीक्षक हांसी से मिली रिपोर्ट की समीक्षा की व इंचार्ज सीआईए हांसी-टू व अन्य स्टाफ के आचरण व कार्यशैली बारे मिली संदिग्ध रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सीआईए इंचार्ज हांसी-टू सहित सात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है, उन्होंने उक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश पारित किये है।
सीआईए हांसी –टू ने कुछ दिन पहले बस स्टैंड हांसी के पास से बिमलेश पुत्र रामदास, रामदास पुत्र दिनानाथ व रघविन्द्र पुत्र अमीनेस सभी वासी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के कब्जे से धातु की मूर्ति बरामद की थी । उन्होंने उक्त मूर्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के तहत कब्जा पुलिस में दर्शाया था परन्तु उसे मालखाने मे जमा नहीं करवाया गया । उक्त पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने उक्त मेटल मूर्ति को हिसार के खजांची बाजार मे विवेक पाटील की ग्लाई की दुकान से मेल्ट करवाकर उसके बिस्किट बनवा लिये, इस प्रकार का कार्य कर उक्त पुलिस अधिकारियों ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही, आपराधिक मंशा और विभागीय कदाचार का प्रदर्शन किया और खुद को नैतिक पतन और कदाचार के कार्य में लिप्त किया । उक्त निलंबित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की विभागीय जांच कुलदीप सिंह भापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरवाना करेगे।

एडीजीपी ने पुलिस अधीक्षक हांसी को लापरवाह व कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही, आपराधिक मंशा और विभागीय कदाचार का प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये है
थाना शहर हांसी में इस संबंध में टकलू गेंग के पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी,अमानत मे खयानत, सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया ।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कार-सरकार कार्य करते समय भूल वंस गलती के लिये क्षमा हो सकती परन्तु गलत नियत व जानबूझकर गलती करने वाले कोई अपेक्षा ना रखें । इस बात पर सभी विभागो के कर्मचारियों व मंडल के सभी नागरिकों को गौर फरमाना होगा।
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