हरियाणा में जिन कैंडिडेट्स की फॅमिली ID में इनकम 180000 रुपये से कम है और पीला राशन कार्ड बना हुआ है तथा घर का कोई कैंडिडेट दिव्यांग या परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है ( मरने वाले कैंडिडेट की उम्र 60 साल से कम है ) तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए सरकार एक नई योजना लागु की है जिसका नाम है ” दीन दयाल उपाध्याय अन्तोदय परिवार सुरक्षा योजना ” ! जिसके तहत परिवार को 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी ! जिसके लिए फॉर्म भरे जा रहे है।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना
हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।

इस योजना के तहत, दी जाने वाली सहायता 5 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक 1 लाख रुपये, 12 वर्ष से ऊपर 2 लाख रुपये और 18 वर्ष तक, 18 वर्ष से ऊपर 3 लाख रुपये और 25 वर्ष तक की सहायता है। 25 वर्ष और 40 वर्ष से ऊपर 5 लाख और रुपये की वित्तीय सहायता। 40 से 60 वर्ष की आयु के ऊपर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।
इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी। गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हरियाणा सरकार की पहली प्राथमिकता है और रहेगी।
जरूरी दस्तावेज :-
1 . फॅमिली ID
2 . आधार कार्ड
3 . डेथ सर्टिफिकेट / दिव्यांग सर्टिफिकेट ( APPLICABLE कैंडिडेट )
नोट – यह स्कीम 1 अप्रेल 2023 के बाद के से लागु होगी
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