नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की तरफ से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत किसानों को सोलर पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक किसान 12 जुलाई 2023 तक https://saralharyana.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त नीरज ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से किसानों को 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के सोलर वाटर पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हंै। आवेदन करने के लिए किसान परिवार पहचान पत्र तथा कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द अवश्य लेकर जाएं। अगर आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर पंप का कनेक्शन या बिजली आधारित पंप है तथा धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में भू-जल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वो किसान इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होगें। उन्होंने बताया कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूमि जल 100 फिट से नीचे चला गया है, उन्हें सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना करवाना तथा अन्य को भूमिगत पाइपलाइन लगाना अनिवार्य होगा।
अतिरिक्त उपायुक्त नीरज ने बताया कि योजना के तहत उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने बिजली आधारित कृषि पंप हेतु एमआईसीएडीए के तहत आवेदन किया हुआ है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र की वार्षिक आय एवं भूमि धारण के आधार पर चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लक्षित लाभार्थी मूल्य निर्धारण उपरांत सूचीबद्ध कंपनी का चयन कर अपना हिस्सा जमा करवा सकते हैं, जिसकी सूचना लाभार्थी के मोबाइल नंबर/विभाग की वेबसाइट से प्राप्त होगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभागीय पोर्टल https://hareda.gov.in या अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय स्थित सोलर विभाग या दूरभाष नंबर 01662-226384 पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
About The Author














