आरोपी पर अभियोग संख्या 247 दिनांक 03.07.2022 धारा 148,149,307,323 भारतीय दंड संहिता व 25 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग थाना बवानी खेड़ा में दर्ज अभियोग में आरोपी पर ₹ 5,000/- का ईनाम घोषित किया गया था।
जिला भिवानी में थाना बवानी खेड़ा पुलिस को कृष्ण निवासी कुगंड ने एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि तीन जुलाई 2022 की शाम के समय अनिल निवासी कुगंड शराब के नशे में उसकी दुकान पर आकर उधार के पैसों के लिए झगड़ा कर रहा था। जो कुछ देर बाद अनिल अपने अन्य साथियों के साथ दुकान पर वापस आया और अनिल के साथी मनजीत ने जान से मारने की नियत से दुकानदार पर गोली चलाई थी। जो यह गोली शिकायतकर्ता की गर्दन में लगी थी। अभियोग में सकेंद्र उर्फ काला पुत्र समुंदर निवासी कुंगड़, अनिल उर्फ विकास उर्फ बादशाह पुत्र सुरेश निवासी कुंगड, सचिन पुत्र राजकुमार निवासी कुंगड़ को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अभियोग में फरार आरोपी मनजीत उर्फ कटरे पुत्र कृष्ण निवासी पांडवान थाना सदर दादरी, जिला चरखी की गिरफ्तारी बाकि थी ।

आरोपी मनजीत पर जिला दादरी में ये है केश दर्ज
- अभियोग संख्या 420 दिनांक 24.11. 2019 धारा 323, 341, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना सदर दादरी, जिला चरखी दादरी में दर्ज है।
- अभियोग संख्या 119 दिनांक 23.04. 2022 धारा 451 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना सदर दादरी, जिला चरखी दादरी में दर्ज है।
थाना बवानी खेड़ा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक संदीप ने अपनी टीम के साथ आरोपी मनजीत को सेक्टर- 13 मोड भिवानी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जांच इकाई के द्वारा आरोपी मनजीत को पेश माननीय न्यायालय में कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ जारी है।
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