हरियाणा में हिसार की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने भारी मात्रा में नशीली गोलियां व शीशी रखने के मामले में गांव सीसवाल के दिनेश को दोषी करार देते हुए 15 साल की सजा सुनाई है। वही एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।

आदमपुर थाना पुलिस ने इस संबंध में 25 अप्रैल 2019 को एन. डी. पी. एस. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस के स्पैशल स्टाफ की एक टीम घटना वाले दिन सीसवाल गांव में मौजूद थी। तभी महलसरा की तरफसजा 14 कोसे बाइक पर एक व्यक्ति आया था।
पुलिस कर्मियों ने बाइक रोकने का ईशारा किया तो चालक ने बाइक मोड़ने का प्रयास किया था । पुलिस कर्मियों ने उसे धर दबोचा था । चालक ने पूछने पर खुद को सीसवाल का दिनेश बताया था । उसकी बाइक पर प्लास्टिक का एक कट्टा रखा था। पुलिस कर्मियों नेकट्टा खोलकर चैक किया तो 19,366 नशीली प्रतिबंधित गोलियां और 37 शीशी मिली थी । आदमपुर थाना पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत केस दर्ज किया था ।
About The Author














