गोवा नहीं छोड़ेगा सोनाली का हत्यारोपी सुखविंदर:कोर्ट की शर्त- हर शुक्रवार CBI ऑफिस में पेशी, पासपोर्ट भी जमा होगा
हरियाणा भाजपा नेत्री एवं टिकटॉक स्टार सोनाली मर्डर केस में आरोपी PA सुधीर सांगवान के साथी सुखविंदर को जमानत मिली है, लेकिन वह गोवा नहीं छोड़ सकेगा। उसे गोवा में ही रहना होगा। हाईकोर्ट ने उसे 1 लाख बॉन्ड भरने की शर्त पर कंडीशनल जमानत दी है। उसे बुधवार जमानत मिली थी।

सुखविंदर के वकील सुखवंत सिंह दागी ने बताया कि हाईकोर्ट के ऑर्डर अनुसार सुखविंदर को सीबीआई ऑफिस रेगुलर जाना होगा और हर शुक्रवार को वह 10 से 12 बजे के बीच पेश होगा। उसे अपने घर का एड्रेस और रिश्तेदारों के नंबर भी जांच एजेंसी को उपलब्ध करवाने होंगे।
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ये है पूरा मामला
सोनाली फोगाट का गोवा में मर्डर हुआ था। उस समय गोवा में उसके साथ उसका पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर था। सोनाली के परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने उसका मर्डर किया है। सुधीर सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। इसलिए उसने सोनाली को ड्रग्स देकर हत्या की है। आरोप था कि उसे जबरन ड्रग्स दिया गया है। दोनों ही ये ड्रग्स खरीदकर लाए थे।
सोनाली के भाई रिंकू ने गोवा पुलिस में शिकायत देकर सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के निशान मिले थे। गोवा पुलिस ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।
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