हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 13 मई को स्थानीय न्यायिक परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह व समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।

यह जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव विशाल ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है, तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। इसी कड़ी में आगामी 13 मई को प्रातः: 9:30 से सायं 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद आदि लंबित विवादों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
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