जिले में चाइनीज मांझा के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति चाइनीज मांझा बेचते और उपयोग करते पाया गया तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा तथा अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा।

गौरतलब है कि लोक स्वास्थ्य, मानव सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे को ध्यान में रखते हुए पतंगबाजी के लिए प्रयुक्त होने वाले धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (सामान्य प्रचलित भाषा में चाइनीज मांझा) के उपयोग पर भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार द्वारा रोक संबंधी सख्त आदेश हैं। एक प्रवक्ता ने बताया कि चाईनीज मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से तैयार किया जाता है, यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार होता है, जिसके उपयोग के दौरान दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को अत्याधिक जान-माल का नुकसान होना संभावित हैं।
उन्होंने बताया कि लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा रहित बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझा की थोक व खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन तथा उपयोग निषेध/प्रतिबंधित रहेगा। आमजन से आह्वïान किया गया कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तथा शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि इस दौरान पक्षियों का विचरण ज्यादा रहता है। सुती धागे के साथ पंतग उड़ाने की अनुमति रहेगी। आदेशों की अनुपालना न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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