हरियाणा के हिसार -जिला उपभोक्ता वाद निवारण आयोग ने एक्सिस बैंक को उसके खाताधारक स्थानीय सैक्टर 16-17 निवासी त्रिलोक बंसल के खाते से काटी गई ₹354 की राशि 9% ब्याज सहित लौटाने के आदेश जारी किए है । शिकायत कर्ता त्रिलोक बंसल ने वकील अनिल जलंधरा के माध्यम से जिला उपभोक्ता वाद निवारण आयोग में केस फाइल करते हुए कहा था कि एक्सिस बैंक ने उनके खाते से क्रेडिट कार्ड शुल्क के नाम पर नाजायज रूप से ₹354 काट लिए है ।

त्रिलोक बंसल ने शिकायत मे कहा, जबकि वह बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ही नहीं करते है ! जब उनके पास राशि काटे जाने का मैसेज आया तो उनके द्वारा बैंक प्रबंधक से बार-बार संपर्क करने पर भी कोई संतोष जनक जवाब नहीं मिला । जिस पर उन्होंने जिला कन्जयूमर फॉर्म मे अपने वकील के माध्यम से केस दायर किया । वादी- प्रतिवादी की सुनवाई व तथ्यो पर माननीय जिला उपभोक्ता फोरम ने एक्सिस बैंक को खाताधारक त्रिलोक बंसल के खाते से काटी गई ₹354 की राशि 9% ब्याज सहित लौटाने व ₹3 हजार लिटिगेशन व ₹3 हजार कंपनशेसन के देने के आदेश जारी किये । 45 दिनो के अन्दर आदेश की पालना करनी होगी अन्यथा एक्जिक्यूशन का ₹2 हजार का खर्च भी देना होगा ।
About The Author















hello sr mere b hdfc bank se cerdit card Flipcart se kisi n odr kr diya h or mene na to unko otp diya h ji or bank wale koi jwab nhi de rhe h ji m kafi din se prshan hu ji mene Sct,14 se fir b krwa kr de di h ji sr koi smshya kese hl hogi ji