हरियाणा के हिसार की कोर्ट ने वीरवार को गुनहगार पति को 10 साल कैद की सजा सुनाई। एडीजे अमित सहरावत ने उसको 15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। वर्ष 2020 में गांव राजथल के पिंकू ने शादी में 2 लाख व मोटरसाइकिल न मिलने पर अपनी पत्नी सोनू के सिर, मुंह पर कुल्हाड़ी से जानलेवा वार किए थे। कोर्ट उसे मंगलवार को दोषी ठहरा था और आज सजा सुनाई गई।

पुलिस को सूचना मिली थी कि राजथल की सोनू झगड़े में लगी चोटों के कारण नारनौंद सीएचसी से हिसार के सरकारी अस्पताल में दाखिल हुई है। पुलिस ने वहां पहुंचकर बयान दर्ज किए थे। बयान में सोनू की मां कैथल निवासी धनपति ने बताया था कि उसकी सबसे छोटी बेटी सोनू की शादी वर्ष 2014 में राजथल के पिंकू के साथ शादी की थी। लेकिन शादी के बाद सोनू को दामाद पिंकू दहेज के लिए परेशान करने लगा। सोनू की तीन बेटियां हुईं। इसके लिए भी दामाद सोनू को ताने देता था। इसके बाद सोनू को एक बेटा हुआ।
दामाद पिंकू ने मोटरसाइकिल व 2 लाख रुपए की डिमांड की, जो वह पूरी नहीं कर सकी। अगली सुबह 10:30 बजे उसे पास फोन आया कि पिंकू 2 लाख रुपए मंगवा रहा है। जल्द लेकर आ जाओ। इसी बात को लेकर उसके पिंकू ने सोनू पर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी सिर, मुंह घायल कर दिया।
वहां पिंकू के ताऊ शीशपाल ने पहुंचकर सोनू को घायलावस्था में अस्पताल में दाखिल करवाया था। वहां से हिसार और इसके बाद अग्रोहा मेडिकल कालेज रेफर किया गया था। एडीजे अमित सहरावत की कोर्ट ने मंगलवार को पिंकू को दोषी करार दिया था
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