हरियाणा के हिसार की अदालत ने युवक की हत्या के मामले में मोहित उर्फ छोटी और रामनिवास को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सेशन जज दिनेश कुमार मित्तल ने दोनों दोषी को 10-10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। घटना वर्ष 2020 की है। देवीगढ़ पूनिया गांव में परचून की दुकान चलाने वाले दीपक को खेल मैदान पर बुलाकर गंडासी से उसकी हत्या करने के मामले में उसके गांव के ही मोहित उर्फ छोटी और रामनिवास ने हत्या कर दी थी। मृतक दीपक के ताऊ अशोक ने पुलिस को शिकायत दी थी।

शिकायत में बताया था कि उसका भतीजा दीपक गांव में ही परचून की दुकान चलाता है। 24 मई 2020 की रात दीपक करीब 10.30 बजे दुकान बंद करके घर आया था। उस समय उसके भतीजे आशीष के फोन पर गांव के ही मोहित उर्फ छोटी का फोन आया । मोहित ने कहा दीपक से उसकी बात करवाओ,दीपक से मोहित की बात करवाई तो मोहित ने दीपक को गांव में क्रिकेट मैदान पर बुलाया। मोहित के बुलाने पर दीपक चला गया,लेकिन काफी देर तक वापिस नहीं आया।इसके बाद वह गांव के ही मदन को साथ लेकर दीपक को ढूंढने के लिए खेल मैदान पर गया तो वहां देखा कि उसके गांव के ही मोहित उर्फ छोटी और राम निवास उसके भतीजे दीपक पर गंडासी से लगातार वार रहे थे और खून से लथपथ हालत में दीपक चिल्ला रहा था। दोनों आरोपित उन दोनों को देखकर गंडासी सहित मौके से फरार हो गए।
दीपक के हाथों से लगातार खून बह रहा था। घायल दीपक को हिसार में नागरिक अस्पताल में दाखिल करवा दिया। वहां पर इलाज के दौरान दीपक ने दम तोड़ दिया । पुलिस ने शिकायत पर आरोपितों पर केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
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