2 मार्च को प्रस्तावित निकाय चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश अनीश यादव ने शस्त्र धारकों को शस्त्र जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं।
2 मार्च को प्रस्तावित निकाय चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश अनीश यादव ने शस्त्र धारकों को शस्त्र जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम हिसार और नगर पालिका नारनौंद में प्रस्तावित चुनाव को देखते हुए जिलाधीश अनीश यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत: शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने आदेशों में कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी कोई भी व्यक्ति को अपने साथ अग्रिय शस्त्र व अन्य प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। आर्म्स एक्ट-1959 के अनुसार सभी लाइसेंस धारकों को भी आदेश दिए गए है कि वे अपने हथियार 7 दिनों के भीतर अपने नजदीकी पुलिस थानों में अथवा मंजूरशुदा आर्म डीलर के पास जमा करवाएं। जिलाधीश ने कहा कि यह आदेश पुलिस विभाग व अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे।
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