हिसार : जिला के चिन्हित अपराधों की समीक्षा को लेकर उपायुक्त उत्तम सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह, जेल अधीक्षक दीपक शर्मा तथा जिला न्यायवादी दीपक लेघा से सभी प्रकरणों की अच्छी विवेचना को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया। उपायुक्त ने बताया कि अपराध अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए चिन्हित अपराध योजना शुरू की गई थी, इसके तहत ज़िला के गंभीर अपराधों, बच्चों एवं कमजोर वर्गों के विरूद्ध घटित हो रहे अपराध के अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए अपराधी की शीघ्रता से दोषसिद्धि सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की जाती है। बैठक में पिछले कुछ समय में हिसार में घटित हुए अपराधों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त न्यायालय में चल रहे चिन्हित अपराधों के मामलों पर भी चर्चा की गई। ऐसे मामलों में न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णयों की भी समीक्षा की गई।

यह नए मामलें चिन्हित अपराध श्रेणी में हुए शामिल
बैठक के दौरान मुकदमा न. 68, दिनांक 11.02.23 धारा 346, 363, 366ए, 367, 376ए, 376ए बी, 302, 201, 377 आईपीसी व 6 पोक्सो अधिनियम, थाना शहर के मामले को चिन्हित अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। इस मामले में 8 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी।
इसी प्रकार से मुकदमा नं. 14, दिनांक 09.01.2023, धारा 323,365,511,398,451 आईपीसी व 25-54-59 ए एक्ट थाना अर्बन एस्टेट मामले को भी गत बैठक में चिन्हित अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया था। यह अभियोग रविन्द्र गुप्ता की शिकायत पर दो नामालूम लड़को के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने, अपहरण करने, डकैती बारे अंकित करवाया गया था। दोनो चयनित मामलों में अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए थे।
चिन्हित अपराध श्रेणी के इन मामलों में हुई त्वरित सजा
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि चिन्हित अपराध श्रेणी के दो मामलों में आरोपियों को हाल ही में सजा हुई है। मुकदमा नं. 2 दिनांक 13.01.2021 धारा 323/354/354A (1)/367/500/34 के तहत दर्ज मुकदमे में आरोपियों को 10-10 साल कैद व 45-45 हज़ार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एक लड़की ने कालेज जाने के लिये आटो लिया था। आटो में दो लडकों ने रेप करने व जान से मार देने की नियत से उसे हाईवे की तरफ ले गये। उसने अपने बचाव के लिये शोर मचाया तो राह चलते बाईक सवार व पुलिस ने उसे बचाया था।

इसके अलावा विपुल हत्याकांड के मामले में अदालत ने आरोपी कमल वासी टिब्बा दानाशेर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है आरोपी कमल ने चाकू से वार कर विपुल की हत्या की थी। पुलिस ने जांच के दौरान अदालत में आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिस पर अदालत ने कमल को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। उपायुक्त ने कहा कि इन मामलों में बेहतर अनुसंधान और ठोस पैरवी करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
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