जिन मतदाताओं का नाम नगर निगम द्वारा जारी मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे मतदाता फॉर्म-ए भरकर अपना नाम नगर निगम की मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं।
निकाय चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी कम सीईओ जिला परिषद हरबीर सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव से संबंधित सूची में जिन मतदाताओं का नाम दर्ज है, लेकिन नगर निकाय चुनाव से संबंधित जारी की गई मतदाता सूची में अगर उनका नाम नहीं आया है तो नियमानुसार फॉर्म-ए भर सकता है। उन्होंने बताया कि नगर निगम से वार्ड संबंधित फार्म की तसदीक करवाकर रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं। यह फॉर्म नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन यानी 17 फरवरी तक जमा करवाया जा सकता है। उन्होंने स्पष्टï कहा कि वोट संबंधित नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। नगर निकाय की सूची में केवल उन्हीं को शामिल करने के लिए फॉर्म-ए लिया जाएगा, जिनका नाम विधानसभा की सूची में पहले से दर्ज है।
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